ਪੰਜਾਬ Sat, 10 Jan 2026 02:17 PM
जालंधर, भोगपुर हैडलाइन : पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सभी रैस्टोरैंट, क्लब और ऐसी दूसरी लाइसैंस वाली खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के अंदर किसी भी रैस्टोरैंट, क्लब या दूसरी खाने-पीने की जगहों पर रात 11:30 बजे के बाद खाने-पीने की चीज़ों का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और रात 11:30 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक को रैस्टोरैंट, क्लब या दूसरी खाने-पीने की जगहों में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों के आस-पास की जगहें रात 12 बजे तक या लाइसैंस की शर्तों के मुताबिक पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी।
आदेशों में सभी जगहों को 10 डीबी के शोर लैवल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव ऑर्कैस्ट्रा/सिंगर समेत शोर के सभी सोर्स रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे या उनकी आवाज कम कर दी जाएगी। रात 10 बजे के बाद किसी भी बिल्डिंग या कैंपस के अंदर पैदा होने वाला कोई भी शोर उसकी बाउंड्री के बाहर नहीं सुनाई देगा। जिन गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम है, उनके मामले में यह पक्का किया जाना चाहिए कि म्यूजिक सिस्टम से पैदा होने वाली आवाज़ दिन में किसी भी समय गाड़ी के बाहर सुनाई न दे।