आरव हत्याकांड की पूरी कहानी: 27 सेकंड में 8 बार सड़क पर पटका, दरिंदे के हाथ भी न कांपे; कोर्ट ने सुनाई फांसी

ਰਾਸ਼ਟਰੀ Sat, 11 Jul 2026 09:39 AM


आरव हत्याकांड की पूरी कहानी: 27 सेकंड में 8 बार सड़क पर पटका, दरिंदे के हाथ भी न कांपे; कोर्ट ने सुनाई फांसी

फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई 2026 की दोपहर डेढ़ साल के मासूम आरव की निर्मम हत्या के मामले में दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी बदायूं को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वारदात के 41वें दिन जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत से इस सजा का एलान हुआ।

दोषी अभियुक्त विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखूपुर, सिविल लाइंस, बदायूं को अदालत ने बृहस्पतिवार को हत्या का दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में पुलिस दोषी विराज को जेल से अदालत लेकर पहुंची। दोपहर पौने तीन बजे करीब अदालत ने सजा का एलान किया तो विराज फूट-फूटकर रोने लगा। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहियां पूरी तरह पुख्ता हैं।

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